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राजस्थान में दहेज हत्या पर सख्त रुख! नायब तहसीलदार के बेटे को उम्रकैद, इस मामले में कोर्ट ने सुनाई कड़ी सजा

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राजस्थान के धौलपुर जिले से एक अनोखा मामला सामने आया है। जहां एक सरकारी अधिकारी का बेटा भी कानून से बच नहीं सका। मामला यह है कि करीब साढ़े चार साल पुराने दहेज हत्या के मामले में अपर सत्र न्यायालय धौलपुर ने सैंपऊ के मौजूदा नायब तहसीलदार नाहर सिंह के बेटे वीरेंद्र उर्फ वीरू को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। न्यायाधीश राकेश गोयल ने अपने फैसले में कहा कि आरोपी को जीवन के अंतिम क्षण तक जेल में रहना होगा। साथ ही उस पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। आरोपी को आजीवन कारावास की सजा

मामले के संबंध में अपर लोक अभियोजक मुकेश सिकरवार ने बताया कि यह मामला 20 फरवरी 2021 का है। राजाखेड़ा के धारा पुरा निवासी फरियादी मेघ सिंह ने 22 फरवरी 2021 को राजाखेड़ा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उसने बताया कि उसने अपनी बेटी प्रियंका की शादी 11 दिसंबर 2020 को वीरेंद्र उर्फ वीरू से की थी, जिसमें करीब 20 लाख रुपए दहेज भी दिया था।

शादी के बाद से ही 5 लाख रुपए मांगने लगे

परिवार के मेघ सिंह ने बताया कि शुरुआत में तो सब ठीक रहा, लेकिन कुछ समय बाद प्रियंका के ससुराल पक्ष के ससुर नाहर सिंह, सास विमलेश और पति वीरेंद्र अतिरिक्त दहेज की मांग करने लगे। वे प्रियंका पर मायके से एसी, बुलेट मोटरसाइकिल और 5 लाख रुपए लाने का दबाव बना रहे थे। मेघ सिंह के मुताबिक जब प्रियंका ने इन मांगों को पूरा करने से इनकार कर दिया तो उसे मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जाने लगा। परिजनों ने कई बार समझौता करने का प्रयास किया, लेकिन ससुराल वालों ने एक न सुनी।

दहेज न देने पर महिला की हत्या

मेग सिंह ने आगे बताया कि 20 फरवरी 2021 को प्रियंका की हत्या कर दी गई और अंतिम संस्कार भी गुपचुप तरीके से कर दिया गया। जब तक परिजन मौके पर पहुंचे, तब तक प्रियंका की चिता जलाई जा चुकी थी। विरोध करने पर उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई। मामले की जांच कर राजाखेड़ा थाना पुलिस ने न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष आरोप पत्र पेश किया। इसके बाद साक्ष्य के अभाव में नाहर सिंह और विमलेश के खिलाफ कार्रवाई खत्म कर दी गई। बाद में मामला अपर सत्र न्यायालय पहुंचा, जहां 22 मई 2025 को अंतिम फैसला सुनाया गया। न्यायालय ने वीरेंद्र उर्फ वीरू को विभिन्न धाराओं में दोषी पाते हुए कठोरतम सजा सुनाई है।

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