पोक्सो मामलों की विशेष अदालत ने नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले दो आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपियों पर कुल 6.50 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। आरोपियों में एक पीड़िता की भाभी का भाई और दूसरा उसका दोस्त है। पीठासीन अधिकारी केसी अतवासिया ने अपने आदेश में कहा कि इन दिनों नाबालिग बालिकाओं के साथ यौन अपराध बढ़ रहे हैं।
अपराध की प्रकृति को देखते हुए आरोपियों के प्रति नरमी नहीं बरती जा सकती। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक विजया पारीक ने अदालत को बताया कि पीड़िता ने घटना के संबंध में 22 मई 2023 को प्रागपुरा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में बताया कि वह 23 मार्च 2023 को कोचिंग गई थी। रास्ते में उसकी भाभी का भाई और एक अन्य लड़का उसे जबरन कार में बिठाकर ले गए। दोनों आरोपियों ने उसे नशीला पेय पदार्थ पिलाया और दिल्ली ले गए। यहां दोनों ने उसके साथ दुष्कर्म किया और अश्लील वीडियो बना लिए। इसके बाद वे उसे चंडीगढ़ और शिमला ले गए, जहां दोनों ने छह दिन तक उसके साथ दुष्कर्म किया।
इसके बाद उसकी भाभी का भाई उसे अपने घर ले गया और उस पर शादी का दबाव बनाया। उसने घटना के बारे में किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी। इसके बाद पीड़िता मौका पाकर घर आ गई। रिपोर्ट में बताया कि अब उसकी भाभी का भाई उसे फिर से परेशान कर रहा है और उसने उसका अश्लील वीडियो भी उसके पिता को भेज दिया। रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में चार्जशीट पेश की। जिसके बाद अब कोर्ट ने सजा सुनाई है।
You may also like
अच्छी शुरुआत के बाद पंजाब को 157 रनों पर रोकना शानदार प्रयास था : क्रुणाल पांड्या
दिल्ली इमारत हादसा : आप नेता का भाजपा सरकार पर हमला, मुआवजे की मांग
हरियाणा वासियों सावधान! अगले 24 घंटे में इन 5 जिलों में बरसेगी आफत की बारिश
हनुमानजी की कृपा इन राशियों पर रहती है, यहां तक कि शत्रु भी उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकते।…
हरियाणा में अब इतने बजे आएगी और जाएगी बिजली! जारी हुई नई टाइमिंग