देश में कर प्रणाली से जुड़ा एक बड़ा सुधार आज से प्रभावी हो गया है। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स का नया संस्करण GST 2.0 लागू हो गया है, जिसे आम जनता को राहत देने और बाजार में सरलता लाने के उद्देश्य से लाया गया है। अब टैक्स स्ट्रक्चर पहले की तुलना में ज्यादा पारदर्शी और सीधा होगा। सितंबर की शुरुआत में हुई GST काउंसिल की बैठक में इस फैसले को मंजूरी दी गई थी।
सिर्फ दो टैक्स स्लैब का नया ढांचा
पहले जहां GST में चार दरें थीं—5%, 12%, 18% और 28%—अब सरकार ने इसे घटाकर केवल दो मुख्य स्लैब कर दिया है: 5% और 18%। इससे कारोबारियों और ग्राहकों, दोनों के लिए टैक्स समझना आसान हो जाएगा। हालांकि, स्वास्थ्य को नुकसान पहुँचाने वाले उत्पाद जैसे तंबाकू, शराब और पान मसाला पर अब भी भारी टैक्स (40%) लागू रहेगा, जिसे "सिन टैक्स" कहा जाता है। इसके साथ ही, कुछ आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं को टैक्स से पूरी तरह मुक्त कर दिया गया है।
सामान - पुरानी GST - नई GST
पनीर और छेना (प्री-पैकेज्ड और लेबलड) - 5% - 0%
UHT (अल्ट्रा-हाई टेम्परेचर) दूध -5% - 0%
पिज्जा ब्रेड - 5% - 0%
खाखरा - 5% - 0%
चपाती या रोटी - 5% - 0%
पराठा, कुल्चा और अन्य पारंपरिक ब्रेड - 5% - 0%
व्यक्तिगत स्वास्थ्य और जीवन बीमा - 18% - 0%
कुछ जीवन रक्षक दवाएं (33 दवाएं) - अलग-अलग - 0%
मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन - 12% - 0%
शार्पनर, क्रेयॉन और पेस्टल- 12% - 0%
कॉपी, नोटबुक, पेंसिल, इरेजर - 12% - 0%
कांच की चूड़ियां (सोना/चांदी के बिना) - 12% - 0%
पेंसिल, क्रेयॉन, पेस्टल, चॉक - 12% - 0%
शैक्षिक सेवाएं (निजी ट्यूशन, कक्षा 12 तक के कोचिंग सेंटर) - 18% - 0%
वोकेशनल प्रशिक्षण संस्थान और कौशल विकास पाठ्यक्रम - 18% - 0%
चैरिटेबल अस्पताल सेवाएं और ट्रस्ट (स्वास्थ्य, शिक्षा) - 12% - 0%
रोजमर्रा की चीजों में राहत
नई व्यवस्था के बाद कई सामान्य उपभोक्ता वस्तुओं पर टैक्स घटा दिया गया है। साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट, बिस्किट, नमकीन, घी और जूस जैसे सामान अब पहले से सस्ते मिलेंगे। इसके अलावा, सेवाओं पर भी राहत दी गई है—अब सैलून, जिम, स्पा और योगा सेंटर पर टैक्स दर 18% से घटाकर 5% कर दी गई है।
घरेलू उपकरण और निर्माण सामग्री
अब एयर कंडीशनर, फ्रिज, डिशवॉशर और बड़े टीवी की कीमतों में भी गिरावट आएगी, क्योंकि टैक्स 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है। अनुमान है कि इनकी कीमतों में करीब 7-8% तक कमी आएगी। घर बनाने की योजना रखने वालों के लिए भी यह अच्छी खबर है, क्योंकि सीमेंट पर टैक्स कम कर दिया गया है।
टू-व्हीलर और छोटी कारों पर असर
- ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी बदलाव देखने को मिलेगा।
- 1200cc से कम इंजन वाली छोटी कारों पर अब 28% की जगह 18% टैक्स लगेगा।
- 350cc से कम की बाइक और स्कूटर भी कम टैक्स स्लैब में आ गए हैं।
- इससे इनकी कीमतें घटेंगी और खरीदारों को फायदा होगा।
बीमा सेवाओं पर राहत
पहले बीमा प्रीमियम पर 18% GST लगता था, जिससे स्वास्थ्य और जीवन बीमा आम लोगों के लिए महंगे हो जाते थे। अब टैक्स घटने के बाद कई योजनाएं सस्ती होंगी और कुछ पूरी तरह टैक्स-फ्री कर दी गई हैं। इससे मध्यम वर्गीय परिवारों को सस्ती पॉलिसी मिल पाएगी और ज्यादा लोग बीमा योजनाओं से जुड़ सकेंगे।
महंगी होंगी ये चीजें
जहां एक तरफ राहत दी गई है, वहीं सरकार ने कुछ प्रोडक्ट्स पर टैक्स बढ़ाया भी है।
- तंबाकू, बीड़ी और पान मसाला पर अब भी 40% टैक्स लागू रहेगा।
- लग्जरी कारें और SUV पर टैक्स दर बढ़ाकर 40% कर दी गई है।
- 350cc से ज्यादा इंजन वाली बाइकें भी महंगी होंगी।
- सॉफ्ट ड्रिंक्स और फ्लेवर्ड वाटर पर टैक्स बढ़ने से इनके दाम भी बढ़ जाएंगे।
- पेट्रोल और डीजल पर हालांकि कोई असर नहीं होगा क्योंकि ये अब भी GST के दायरे में शामिल नहीं हैं।
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