फतेहपुर: राज्य महिला आयोग की सदस्य अंजू प्रजापति के खिलाफ रंगदारी, अभद्रता, गाली-गलौज और जानमाल की धमकी देने के आरोप में रिपोर्ट दर्ज की गई है। कोर्ट के आदेश पर ललौली पुलिस की ओर से की गई कार्रवाई में अंजू प्रजापति के पीएस अरविंद भदौरिया और दो अज्ञात को भी आरोपी बनाया गया है।
बहुआ निवासी 61 वर्षीय रजिया बेगम ने कोर्ट में दिए प्रार्थना पत्र में बताया कि सौतेले बेटे इम्तियाज खान ने उसकी दुकान हड़पने के लिए राज्य महिला आयोग की सदस्य अंजू प्रजापति व उनके पीएस अरविंद भदौरिया से मिलकर धमकाने की साजिश रची। सात अगस्त को अरविंद ने कमरे में बुलाकर उनसे अभद्रता की। धमकाया और सादे कागज पर जबरन हस्ताक्षर कराए। गाली-गलौज करते हुए झूठे मुकदमे और आयोग से नोटिस भिजवाने की धमकी दी। एक लाख रुपये की रंगदारी भी मांगी।
अंजू प्रजापति ने नकारे आरोप
राज्य महिला आयोग की सदस्य अंजू प्रजापति ने बताया कि उनके व निजी सचिव पर लगाए गए आरोप पूरी तरह से गलत हैं। डाक बंगले में शिकायत की सुनवाई की जा रही थी तभी व्यापारी नेता अंदर घुसकर महिला के पक्ष में निर्णय देने का दबाव बनाने लगे। यह लोग धमकी देते हुए सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाया।
क्या पूरा मामला
बहुआ कस्बे के तीन दुकानों के मालिकाना हक को लेकर परिवार के ही सदस्यों के बीच चल रहे विवाद की सुनवाई राज्य महिला आयोग की सदस्य कर रहीं थी। 11 अगस्त 2025 को सुनवाई के दौरान एक पक्ष से पहुंचे आदर्श व्यापार मंडल के जिलाध्यक्ष अभिनव यादव, महामंत्री अमित शरण बाबी व इरशाद कादरी के विरुद्ध जान से मारने की धमकी देने का मुकदमा सदस्य द्वारा दर्ज कराया था। जिसके विरोध में पीड़िता कोर्ट में सदस्य समेत अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की याचिका दाखिल किया था।
बहुआ निवासी 61 वर्षीय रजिया बेगम ने कोर्ट में दिए प्रार्थना पत्र में बताया कि सौतेले बेटे इम्तियाज खान ने उसकी दुकान हड़पने के लिए राज्य महिला आयोग की सदस्य अंजू प्रजापति व उनके पीएस अरविंद भदौरिया से मिलकर धमकाने की साजिश रची। सात अगस्त को अरविंद ने कमरे में बुलाकर उनसे अभद्रता की। धमकाया और सादे कागज पर जबरन हस्ताक्षर कराए। गाली-गलौज करते हुए झूठे मुकदमे और आयोग से नोटिस भिजवाने की धमकी दी। एक लाख रुपये की रंगदारी भी मांगी।
अंजू प्रजापति ने नकारे आरोप
राज्य महिला आयोग की सदस्य अंजू प्रजापति ने बताया कि उनके व निजी सचिव पर लगाए गए आरोप पूरी तरह से गलत हैं। डाक बंगले में शिकायत की सुनवाई की जा रही थी तभी व्यापारी नेता अंदर घुसकर महिला के पक्ष में निर्णय देने का दबाव बनाने लगे। यह लोग धमकी देते हुए सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाया।
क्या पूरा मामला
बहुआ कस्बे के तीन दुकानों के मालिकाना हक को लेकर परिवार के ही सदस्यों के बीच चल रहे विवाद की सुनवाई राज्य महिला आयोग की सदस्य कर रहीं थी। 11 अगस्त 2025 को सुनवाई के दौरान एक पक्ष से पहुंचे आदर्श व्यापार मंडल के जिलाध्यक्ष अभिनव यादव, महामंत्री अमित शरण बाबी व इरशाद कादरी के विरुद्ध जान से मारने की धमकी देने का मुकदमा सदस्य द्वारा दर्ज कराया था। जिसके विरोध में पीड़िता कोर्ट में सदस्य समेत अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की याचिका दाखिल किया था।
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