गुरुवार को, बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर पीठ ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को समन जारी किया है। यह समन नागपुर दक्षिण-पश्चिम विधानसभा क्षेत्र से उनकी जीत को चुनौती देने वाली याचिका के संबंध में है। यह याचिका कांग्रेस के उम्मीदवार प्रफुल्ल गुडधे द्वारा दायर की गई थी, जिन्होंने 2024 के चुनाव में फडणवीस के खिलाफ मुकाबला किया था। गुडधे ने अदालत से अनुरोध किया है कि फडणवीस की जीत को अमान्य घोषित किया जाए।
कानूनी प्रावधानों का उल्लंघन
गुडधे की याचिका में यह आरोप लगाया गया है कि चुनाव के दौरान कई आवश्यक कानूनी प्रावधानों का पालन नहीं किया गया। उन्होंने यह भी दावा किया है कि चुनाव प्रक्रिया में अनियमितताएं थीं, जो चुनाव परिणामों को प्रभावित कर सकती हैं। गुडधे के वकीलों, दहत और एबी मून ने अदालत में यह दलील दी कि नवंबर 2023 में हुए चुनाव में कई नियमों की अनदेखी की गई। इसके अलावा, अदालत ने भाजपा के दो अन्य विधायकों, मोहन मते और कीर्तिकुमार भांगडिया को भी इसी तरह की चुनावी याचिकाओं के सिलसिले में नोटिस भेजा है। सभी से अदालत ने आठ मई तक जवाब देने को कहा है।
भाजपा का चुनावी प्रदर्शन
यह ध्यान देने योग्य है कि महाराष्ट्र में 2024 के विधानसभा चुनाव में भाजपा और उसकी सहयोगी पार्टियों ने महायुति गठबंधन के तहत शानदार प्रदर्शन किया। इस गठबंधन ने कुल 288 में से 230 सीटों पर जीत हासिल की, जिससे उन्हें स्पष्ट बहुमत प्राप्त हुआ। इसके बाद, देवेंद्र फडणवीस को राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में पुनः शपथ दिलाई गई थी।
अब, अदालत द्वारा जारी समन के बाद राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। यदि अदालत गुडधे की दलीलों को सही मानती है, तो यह फडणवीस की वैधता पर बड़ा सवाल खड़ा कर सकता है। हालांकि, इस पर अंतिम निर्णय अदालत की सुनवाई के बाद ही आएगा।
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