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केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए Voluntary Retirement Scheme (VRS) को लेकर अहम दिशानिर्देश जारी किए हैं। नए दिशानिर्देशों के अनुसार, यूपीएस का विकल्प चुनने वाले केंद्रीय कर्मचारी नियम 13 के तहत स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का लाभ उठा सकते हैं। इस नियम के अनुसार, अगर किसी कर्मचारी ने 20 साल की नियमित सेवा पूरी कर ली है, तो उसे अपनी इच्छा से सेवामुक्त होने का अधिकार होगा।
पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) के अंतर्गत एकीकृत पेंशन योजना (UPS) का विकल्प चुना है। जिसके बाद यह फैसला लिया गया है। अगर किसी कर्मचारी ने 20 साल की नियमित सेवा पूरी कर ली है, तो उसे अपनी इच्छा से सेवामुक्त होने का अधिकार होगा। इसके लिए कर्मचारी को अपने नियुक्ति प्राधिकारी को कम से कम 3 महीने पहले सेवानिवृत्ति की लिखित सूचना देना अनिवार्य है। यानी, अगर 20 साल की सेवा पूरी करने के बाद सेवामुक्त होने की योजना है, तो कर्मचारी को पूर्व सूचना देनी होगी।
गौरतलब है कि नई व्यवस्था के तहत स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने वाले कर्मचारियों को उनकी योग्यता के अनुसार पेंशन, ग्रेच्युटी और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ मिलेंगे। यह व्यवस्था लंबी सेवा के बाद कर्मचारियों को अपने भविष्य को आर्थिक रूप से सुरक्षित करने में मदद करेगी। विशेषज्ञों के अनुसार, सरकार का यह फैसला यूपीएस व्यवस्था को और आकर्षक बनाएगा। साथ ही, इन नए नियमों का उद्देश्य कर्मचारियों को उनके पेशेवर जीवन में लचीलापन प्रदान करना है। इससे सेवानिवृत्ति के बाद स्थिरता की भावना पैदा होगी।
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