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गैंगस्टर के दोषी को 6 वर्ष 10 माह का कारावास

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फिरोजाबाद, 7 नवंबर (Udaipur Kiran) . न्यायालय ने शुक्रवार को गैंगस्टर के दोषी को 6 वर्ष 10 महीने कारावास की सजा सुनाई है. उस पर अर्थ दंड भी लगाया है. अर्थ दंड न देने पर उसे अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी.

थाना सिरसागंज पुलिस ने वर्ष 2013 में हाजी उर्फ इनाम उर्फ दिलशाद उर्फ मुन्ना उर्फ राजू के खिलाफ गैंगस्टर के तहत कार्रवाई की थी. पुलिस ने विवेचना के बाद उसके खिलाफ़ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया. मुकदमा अपर सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट कोर्ट संख्या 9 अर्चना गुप्ता की अदालत में चला. अभियोजन पक्ष की पैरवी विशेष लोक अभियोजक मुरारी लाल लोधी ने की. उन्होंने बताया कि न्यायालय में कई गवाहों ने गवाही दी. कई साक्ष्य न्यायालय के सामने प्रस्तुत किए गए. गवाहों की गवाही तथा साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने उसे दोषी माना. न्यायालय ने उसे 6 वर्ष 10 महीने की सजा सुनाई है. उस पर 20 हजार रुपये का अर्थ दंड लगाया है. अर्थदंड न देने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी.

(Udaipur Kiran) / कौशल राठौड़

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