प्रयागराज, 04 सितम्बर (Udaipur Kiran) । इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक विज्ञान की योग्यता में जीव विज्ञान (प्राणी विज्ञान और वनस्पति विज्ञान) को शामिल करने की मांग में दाखिल याचिका पर राज्य सरकार से जवाब मांगा है।
सुनवाई की अगली तिथि 11 सितम्बर नियत की गई है। यह आदेश न्यायमूर्ति चंद्र धारी सिंह ने हेमंत कुमार व अन्य की याचिका पर दिया है।
कहा गया है कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की 22 अप्रैल 2024 को जारी की गई नियमावली में विज्ञान टीजीटी के लिए योग्यता केवल भौतिकी और रसायन विज्ञान तक सीमित कर दिया है। यह संविधान के समानता और लोक सेवाओं में समान अवसर के मूल अधिकारों का उल्लंघन है। मांग की गई है कि टीजीटी विज्ञान की योग्यता को नये सिरे से निर्धारित किया जाए और इसमें जीव विज्ञान को भी शामिल किया जाए।
और जिन अभ्यर्थियों के पास स्नातक स्तर पर प्राणि विज्ञान, वनस्पति विज्ञान और रसायन विज्ञान जैसे विषय हैं, उन्हें टीजीटी विज्ञान पद के लिए आवेदन करने की अनुमति दी जाए।
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(Udaipur Kiran) / रामानंद पांडे
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