नई दिल्ली, 20 अगस्त (Udaipur Kiran) । दिल्ली सरकार ने कहा है कि वो इस शैक्षणिक सत्र में स्कूली छात्रों को यूनिफॉर्म नहीं दे पाएगी। दिल्ली सरकार ने दिल्ली उच्च न्यायालय में कहा कि यूनिफॉर्म बांटने में व्यवस्थागत परेशानियां हैं, इसलिए वो केवल सब्सिडी की देगी।
दिल्ली सरकार ने कहा है कि यूनिफॉर्म बांटने में व्यवस्थागत परेशानियां हैं और इस मसले को राज्य मंत्रिमंडल के समक्ष रखा गया है। दरअसल, दिल्ली सरकार ने उच्च न्यायालय में पहले कहा था कि वे नये शैक्षणिक सत्र से स्कूली छात्रों को यूनिफॉर्म उपलब्ध कराएगी। उच्च न्यायालय दिल्ली सरकार को लगातार ये दिशा-निर्देश देती रही है कि वो शिक्षा के अधिकार कानून के तहत स्कूली बच्चों को पैसे ट्रांसफर करने की बजाय यूनिफॉर्म उपलब्ध कराए।
याचिका एनजीओ जस्टिस फॉर ऑल ने दायर की है। पहले की सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार ने कहा था कि 10 मई को दिल्ली कैबिनेट ने स्कूल यूनिफॉर्म के लिए पैसे बढ़ाने का फैसला किया था जो सीधे छात्रों के बैंक खातों में जाएगा। दिल्ली सरकार ने कहा कि पहले यूनिफॉर्म के लिए बच्चों के खाते में 1250 रुपये जाते थे जो अब बढ़ाकर 1700 रुपये कर दी गई है। सुनवाई के दौरान यूनिफॉर्म के लिए पैसे में इस बढ़ोतरी को याचिकाकर्ता की ओर से काफ कम बताया गया।
बतादें कि शिक्षा के अधिकार कानून के तहत सरकारी और वित्तपोषित स्कूलों के छात्रों और निजी स्कूलों में पढ़ने वाले आर्थिक रुप से गरीब और वंचित तबकों के बच्चों को देने का प्रावधान है। याचिका में कहा गया है कि शिक्षा के अधिकार कानून के तहत प्रावधान होने के बावजूद छात्रों को स्कूल यूनिफॉर्म नहीं दिया जा रहा है।
(Udaipur Kiran) /संजय
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(Udaipur Kiran) / अमरेश द्विवेदी
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