जयपुर, 25 अक्टूबर (Udaipur Kiran News) . एससी, एसटी मामलों की विशेष अदालत महानगर द्वितीय ने भूमि धोखाधड़ी से जुडे मामले में आरोपित रघुवीर सिंह और हनुमान प्रसाद शर्मा को राहत देने से इनकार कर दिया है. इसके साथ ही अदालत ने दोनों आरोपितों की ओर से पेश जमानत प्रार्थना पत्र को खारिज किया है. पीठासीन अधिकारी राजेन्द्र सिंह ने अपने आदेश में कहा कि वर्तमान में भूमि संबंधित मामलों में व्यापक स्तर पर धोखाधडी की घटनाएं हो रही हैं. यदि ऐसे में आरोपितों को जमानत का लाभ दिया गया तो इससे समाज में गलत संदेश जाएगा.
पीडित पक्ष के अधिवक्ता कृष्ण कुमार पारीक ने बताया कि परिवादी आनंद प्रकाश ने इस्तगासे के जरिए बनीपार्क थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. रिपोर्ट में कहा गया कि उसके पिता ने सितंबर, 2003 को अपनी जेडीए से जुड़े काम को लेकर करीब छह हैक्टेयर जमीन की पंजीकृत पावर ऑफ अटॉर्नी तीन साल के लिए रघुवीर सिंह के नाम बनाई थी. रिपोर्ट में कहा गया कि साल 2009 में रघुवीर ने फर्जी पावर ऑफ अटॉर्नी बनाकर जेडीए से संबंधित भूमि के पट्टे बनवा लिए. वहीं आरोपित हनुमान प्रसाद ने बतौर गवाह इस पर हस्ताक्षर किए. इसके बाद इन पट्टों के जरिए जमीन का बेचान कर दिया. रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने दोनों आरोपितों को गिरफ्तार किया था.
—————
(Udaipur Kiran)
You may also like

Thamma Box Office: आयुष्मान-रश्मिका की फिल्म ने पांचवे दिन देश में फिर लगाई छलांग, वर्ल्डवाइड 100 करोड़ पार

शेयर मार्केट में इस सप्ताह तेज़ी रह सकती है, एफआईआई का मूड बदल रहा है, इन कारणों से निफ्टी ऑल टाइम हाई बना सकता है

छठ पूजा का संकल्प लेने के बाद उसे पूरा करना क्यों है जरूरी

कशिका कपूर की सादगी ने 'पिच टू गेट रिच' स्क्रीनिंग पर बिखेरा जादू

'खरना' छठ पूजा का दूसरा दिन, संयम और परिवार कल्याण का प्रतीक : मुख्यमंत्री





