नालंदा, 20 अगस्त (Udaipur Kiran) । नालंदा जिले में शस्त्रों की भौतिक सत्यापन को लेकर बुधवार को डीएम ने आदेश जारी किया है,जिसमें बताया गया है कि आसन्न बिहार विधान सभा आम चुनाव के मद्देनजर जिला में विधि-व्यवस्था शांतिपूर्ण एवं चुस्त-दुरूस्त रखने निमित्त तथा हथियार तस्करों के द्वारा राष्ट्रव्यापी गिरोह के माध्यम से अनुज्ञप्ति प्राप्त कर उम्दा किस्म के हथियार क्रय करते हुए इसका इस्तेमाल संगठित अपराध करने एवं अपराधिक वर्चस्व स्थापित करने पर रोक लगाने हेतु आयुध नियम, 2016 के नियम 30 व 112(2) के तहत जिला अंतर्गत सभी शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों के द्वारा धारित शस्त्र एवं कारतूस का भौतिक सत्यापन शत-प्रतिशत कराये जाने हेतु प्रत्येक थाना क्षेत्र के अनुज्ञप्तिधारियों के लिए तिथि-25 से 31अगस्त तक तिथि निर्धारित की गई है।
इस संबंध में जिलाधिकारी ने नालंदा जिले के वैसे सभी शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों को निदेश दिया है कि जिनके द्वारा अबतक थाना स्तर पर शस्त्रों का भौतिक सत्यापन नहीं कराया गया है, वह निर्धारित तिथियों में किसी भी एक दिन संबंधित थाना पर पहुँच कर आयुध अधिनियम, 1959 की धारा-19 एवं आयुध नियम, 2016 के नियम-31 के तहत अपना अनुज्ञप्ति पुस्त प्रस्तुत कर शस्त्र एवं कारतूस का निश्चित रूप से सत्यापन करा लेगें। आयुध नियम, 2016 के नियम 30 एवं 112(2) के तहत उपरोक्त सत्यापन में विफल रहने वाले शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों की अनुज्ञप्ति निलंबित करने की भी कार्रवाई की जायगी।
—————
(Udaipur Kiran) / प्रमोद पांडे
You may also like
इस देश में किताबें पढने से कम हो जाती हैं अपराधीˈ की जेल की सजा जानिए इस देश का नाम
घर के बीचों-बीच रख दी जो ये चीज तो कभी नहीˈ आएगी कंगाली तरक्की खुद चलकर आएगी आपके द्वार
Video: रोटी देने वाले दोस्त के पीछे 5 KM तक दौड़ताˈ रहा कुत्ता पूरी कहानी भावुक कर देगी
अगर आपने 30 दिन तक नहीं पी चाय तो शरीर खुदˈ बोलेगा “थैंक यू” – जानिए क्या होंगे असर
अरे बाप रे! हवा में उड़कर पकड़ा कैच, देखकर आप भी रह जाएंगे दंग