Income Tax Return Filing : हम में से ज्यादातर लोग इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return Filing) फाइल करने के बाद चैन की सांस लेते हैं. लेकिन सोचिए, अगर उस ITR में कोई चूक रह गई तो क्या? टेंशन मत लो, वित्त वर्ष 2024-25 (FY25) के लिए बिना ऑडिट वाले ITR की डेडलाइन 16 सितंबर 2025 भले ही बीत गई हो, मगर आयकर विभाग ने अभी राहत का रास्ता खुला रखा है.
गलती हुई या ITR फाइल करना भूल गए, तो 31 दिसंबर 2025 तक मौका है. इस तारीख तक रिटर्न सुधार सकते हो या देर से फाइल भी कर सकते हो. Income Tax Return Filing में ये सुविधा हर टैक्सपेयर के लिए बड़ा सहारा है.
गलतियां सुधारने का आखिरी मौका
ITR फाइल करते वक्त जल्दी में छोटी-मोटी गलतियां हो जाती हैं. कोई इनकम सोर्स छूट गया, टैक्स डिडक्शन (Tax Deduction) क्लेम भूल गए, या पर्सनल डिटेल्स (Personal Details) गलत भर दीं. आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139(5) के तहत विभाग ये सब सुधारने का चांस देता है. इसे रिवाइज्ड ITR (Revised ITR) कहते हैं. Income Tax Return Filing में रिवाइज्ड ITR (Revised ITR) फाइल करके अपनी गलतियां आसानी से ठीक कर लो.
Revised ITR फाइल करने का तरीका बहुत आसान
- सबसे पहले इनकम टैक्स पोर्टल पर लॉग इन करो.
 - ‘e-File’ सेक्शन में ‘Income Tax Return’ पर जाओ.
 - ‘File Income Tax Return’ चुनो और सही असेसमेंट ईयर (Assessment Year) सिलेक्ट करो.
 - गलती ठीक करने के लिए सेक्शन 139(5) के तहत ‘Revised Return’ ऑप्शन पकड़ो.
 - यहां मूल ITR का एक्नॉलेजमेंट नंबर (Acknowledgement Number) डालो, फिर गलतियां सुधारो.
 
ध्यान रखो, अगर संशोधित रिटर्न से टैक्स देनदारी बढ़ी तो अतिरिक्त टैक्स पर ब्याज देना पड़ेगा. ये ब्याज उसी दिन से चलेगा जब टैक्स चुकाना था. रिवाइज्ड ITR (Revised ITR) 31 दिसंबर 2025 तक या असेसमेंट (Assessment) पूरा होने से पहले, जो पहले हो, फाइल कर सकते हो. अच्छी बात ये कि रिफंड मिलने के बाद भी रिवाइज्ड ITR (Revised ITR) डाल सकते हो. Income Tax Return Filing को ऐसे आसान बनाया गया है.
अगर ITR फाइल करना ही भूल गए हैं तो क्या करें?
16 सितंबर 2025 की डेडलाइन मिस कर दी? अभी बिलेटेड रिटर्न (Belated Return) का ऑप्शन बाकी है. इसे भी 31 दिसंबर 2025 तक फाइल कर लो. लेकिन देर से Income Tax Return Filing करने पर पेनल्टी (Penalty) लगेगी.
- ₹5 लाख से ज्यादा सालाना इनकम वालों को ₹5,000 की लेट फीस.
 - ₹5 लाख से कम आय वालों के लिए ₹1,000. (धारा 234F के तहत)
 
जुर्माने के अलावा बकाया टैक्स पर हर महीने 1% ब्याज. बिलेटेड रिटर्न (Belated Return) में लिमिट्स हैं—टैक्स रीजीम (Tax Regime) नहीं बदल सकते, पुराने से नए या नए से पुराने में स्विच नहीं. सबसे बड़ी बात, समय पर Income Tax Return Filing न करने से भविष्य के नुकसान (Losses) कैरी फॉरवर्ड और कुछ डिडक्शन का फायदा गंवा बैठोगे.
अंतिम विकल्प ‘अपडेटेड रिटर्न’ (ITR-U)
31 दिसंबर भी मिस हो गई? तो आखिरी चांस अपडेटेड रिटर्न (Updated Return) या ITR-U. धारा 139(8A) के तहत फाइल करो. लेकिन ये सिर्फ टैक्स देनदारी बढ़ाने के लिए, नई डिडक्शन क्लेम करके लायबिलिटी कम नहीं कर सकते. पेनल्टी यहां बहुत ज्यादा.
फाइलिंग टाइमलाइन (संबंधित असेसमेंट ईयर के खत्म होने के बाद) अतिरिक्त पेनल्टी (टैक्स और ब्याज पर)
- 12 महीने के भीतर 25%
 - 12 से 24 महीने के बीच 50%
 - 24 से 36 महीने के बीच 60%
 - 36 से 48 महीने के बीच 70%
 
ITR फाइल न करना या गलत जानकारी देना बड़ा रिस्क. विभाग नोटिस भेजेगा, रिफंड अटकेगा, और टैक्स ₹25 लाख से ज्यादा तो 6 महीने से 7 साल जेल. Income Tax Return Filing को कभी इग्नोर मत करो.
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